उच्चतम न्यायालय ने बेरोजगारी के चलते अपराध की ओर प्रवृत्त होने की आशंका की ओर ध्यान दिलाते हुए बुधवार को महाराष्ट्र के नगर निकाय अधिकारियों को प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पंचगनी में घोड़ा गाड़ियां चलाने वालों के लिए रोजगार के वैकल्पिक अवसर उपलब्ध कराने का प्रबंध करने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत पंचगनी के कई घोड़ा गाड़ी मालिकों की याचिका की सुनवाई कर रही थी।
बंबई उच्च न्यायालय ने मुख्य 80 एकड़ टेबललैंड पर घोड़ा गाड़ी चलाने पर रोक लगा दी है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की एक पीठ ने कहा, ‘‘हम आजीविका के इस मुद्दे को काफी गंभीरता से ले रहे हैं। लोग अपनी आजीविका खो देंगे और इस पहलू को काफी गंभीरता से देखने की जरूरत है।’’ पीठ ने नगर निकाय को कुछ पहलुओं पर छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा।