
बिहार के करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी ने जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उनके नाम के दो अलग-अलग राज्यों – बिहार और पश्चिम बंगाल की मतदाता सूचियों में दर्ज होने के आरोप पर जारी किया गया है।
निर्वाची पदाधिकारी की ओर से मंगलवार को जारी पत्र में प्रशांत किशोर से पूछा गया है कि उनका नाम दो राज्यों की मतदाता सूची में क्यों दर्ज है। पत्र में कहा गया है कि एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, प्रशांत किशोर का नाम पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मतदान केंद्र – संत हेलेन स्कूल, बी. रानीशंकरी लेन में दर्ज है।
वहीं बिहार में उनका नाम करगहर विधानसभा क्षेत्र के भाग संख्या 367 (मध्य विद्यालय, कोनार) में क्रम संख्या 621 पर दर्ज बताया गया है। इस क्षेत्र में उनकी मतदाता पहचान संख्या (Voter ID) IUI3123718 के रूप में दर्ज है।
क्या कहता है कानून?
निर्वाची पदाधिकारी ने नोटिस में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति का नाम एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में दर्ज नहीं किया जा सकता है। ऐसा पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना या दोनों का दंड दिया जा सकता है।
तीन दिन में देना होगा जवाब
निर्वाची पदाधिकारी ने प्रशांत किशोर से कहा है कि वे तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करें और बताएँ कि दो राज्यों की मतदाता सूची में उनका नाम दर्ज कैसे हुआ। गौरतलब है कि प्रशांत किशोर इन दिनों जन सुराज यात्रा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में सक्रिय हैं और आने वाले समय में राज्य की राजनीति में उनकी भूमिका को लेकर अटकलें जारी हैं।













