सुप्रीम कोर्ट का आदेश, किसान आंदोलन कर सकते हैं, पर रोड़ जाम नहीं कर सकते
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दिल्ली-एनसीआर की सड़कों की क्लियर कराएं। बता दें किसान पिछले आठ महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसी के चलते पिछले काफी समय से किसान दिल्ली-एनसीआर के बॉडर्स पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने दिल्ली में आने-जाने वाले चारों बॉडर्स को अनिश्चितकाल काल के लिए ब्लॉक कर दिया है। इसी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। दरअसल कुछ समय पहले नोएडा की एक युवती ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें सड़कों पर लग रहे जाम को हटाने की मांग की गई थी।
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को आदेश दिया कि जल्द से जल्द किसानों को सड़कों से हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि अपनी मांगें रखना किसानों का अधिकार है, पर वे सड़कों को ब्लॉक नहीं कर सकते। राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर उन्हें समझाएं और सड़कों को खाली कराये। इस मामले की अगली सुनवाई अगले महीने सितम्बर में करेगा।
पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की सरकार से जवाब मांगा था, जिस पर योगी सरकार ने कहा था कि वे सड़कों से किसानों को हटाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे केंद्र सरकार से पिछले साल पास किए गए तीन कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, पर ना सरकार की ओर से इस पर कोई बात की जा रही और ना किसान सरकार से बैठकर बात करना चाहते हैं।