कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने मंगलवार को पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र लिख पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। पार्टी से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। उन्होंने पत्र में गांधी से कहा, ‘माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मेरे खिलाफ दिए गए आदेश के मद्देनजर मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल इस्तीफा देता हूं।’बता दें कि सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में कुमार को दोषी ठहराते हुए उन्हें ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी। न्यायमूर्ति एस मुरलीधर और न्यायमूर्ति विनोद गोयल की पीठ ने कुमार को अपराध के लिए उकसाने, सिखों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देने और सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने वाले भाषण देने के आरोप में दोषी ठहराते हुए कहा कि ‘सत्य हमेशा जीतेगा और न्याय कायम रहेगा।’ उच्च न्यायालय ने कहा कि कुमार को ताउम्र जेल में रहना होगा और उन्हें 31 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।
पीठ ने कुमार को अभी से लेकर 31 दिसम्बर तक दिल्ली छोड़कर ना जाने का निर्देश भी दिया। निर्देश देते हुए अदालत ने कहा कि निचली अदालत द्वारा बरी कुमार के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अपील को मंजूरी दे दी है। निचली अदालत ने एक सिख परिवार के पांच सदस्यों केहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुवेन्दर सिंह, नरेन्द्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह की हत्या से जुड़े मामले में कुमार को बरी कर दिया था।