
जब किसी लड़की की शादी होती है तो माता-पिता अपनी बेटी को शादी में कई तरह की चीजें देते हैं. माता-पिता के साथ-साथ शादी में कई रिश्तेदार भी लड़की को उपहार देते हैं. ऐसे में जब भी किसी महिला का तलाक होता है या वह अपने पति से अलग होती है तो वह ससुराल से स्त्री धन को वापस करने की मांग करती हैं. लेकिन एक महिला की स्त्री धन वापस करने की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया गया और कहा कि शादी में दी गई हर वस्तु स्त्री धन नहीं होती.
दरअसल, ये मामला दिल्ली के कड़कड़डूमा से सामने आया है, जहां एक महिला ने कोर्ट में याचिका दायर करते हुए शादी में दी गई कार और बाकी स्त्री धन की मांग की. लेकिन महिला की याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया. महिला ने अपनी याचिका में बताया कि उसकी शादी 4 साल पहले 2021 में हुई थी. शादी में महिला के माता-पिता ने एक कार और कई वस्तुएं दी थीं.