उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ‘पूर्ण उपभोक्ता संतुष्टि’ के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारंभ किये गए हैं ताकि उपभोक्ताओं की समस्याओं को त्वरित रूप में सुलझाया जा सके और उन्हें बेहतर बिजली आपूर्ति हो सके। निगम के प्रवक्ता ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि निगम उपभोक्ताओं की शिकायतें दर्ज करने और पुरानी शिकायतों की सुनवाई के लिए उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के सदस्य मई माह में विभिन्न स्थानों का दौरा करेंगे। बता दे कि मंच के सदस्य उपभोक्ताओं की बिलिंग, वोल्टेज़, मीटरिंग से सम्बंधित शिकायतें, कनैक्शन काटने और जोडऩे, बिजली आपूर्ति में बाधाएं, कार्यकुशलता, सुरक्षा, विश्वसनीयता में कमी और हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के आदेशों की अवहेलना आदि से संबंधित समस्याओं की सुनवाई करेंगे। बहरहाल, मंच द्वारा बिजली अधिनियम की धारा 126 तथा धारा 135 से 139 के अन्तर्गत बिजली चोरी और बिजली के अनधिकृत उपयोग के मामलों में दंड तथा जुर्माना और धारा 161 के अन्तर्गत जांच एवं दुर्घटनाओं से सम्बंधित मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी।
2 मई को ऑपरेशन सर्कल कैथल की सुनवाई होगी शुरू
साथ ही उन्होंने बताया कि मंच के सदस्य, 02 मई को ऑपरेशन सर्कल कैथल, 04 को ऑपरेशन सर्कल पानीपत, 06 को ऑपरेशन डिविजन बहादुरगढ, 09 को ऑपरेशन सर्कल पंचकूला, 11 को ऑपरेशन सर्कल करनाल, 13 को ऑपरेशन सर्कल कुरुक्षेत्र, 16 को ऑपरेशन सर्कल अम्बाला, 18 को ऑपरेशन सर्कल रोहतक, 20 को ऑपरेशन सर्कल यमुनानगर, 23 को ऑपरेशन सर्कल सोनीपत, 25 को ऑप्रेशन सिटी डिविजन पानीपत और 27 मई को ऑपरेशन डिविजन पिंजौर (पंचकूला) में सी.जी.आर.एफ. टीम के सदस्य शिकायतों की सुनवाई करेंगे। इससे उपभोक्ताओं को अपने केस की सुनवाई की सुविधा निकटतम स्थान पर उपलब्ध होगी।