Coronavirus in Gujarat: मास्क ना पहनने वालों को पेट्रोल पंप कर्मियों ने पेट्रोल और डीजल ना देने का

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Coronavirus को लेकर देश में Lockdown के हालात हैं और लोगों को इसका पालन करवाने के लिए केंद्र के साथ ही राज्य सरकारें भी कड़े कदम उठा रही है। इसी कड़ी में जहां मध्यप्रदेश के इंदौर में पूरी तरह से लॉकडाउन है वहीं दूसरी तरफ अन्य राज्यों में भी नए-नए कदम उठाए जा रहे हैं। अब एक फैसला और लिया गया है कि अगर आपने घर से निकलने वक्त मास्क नहीं पहना तो आपको पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। यह फैसला गुजरात के अहमदाबाद में पेट्रोल पंप पर काम करने वाले कर्मचारियों ने लिया है उन्होंने तय किया है कि वो बिना मास्क के आने वाले वाहन चालकों के वाहन में पेट्रोल या डीजल नहीं भरेंगे। लोग बिना मास्क के ही पेट्रोल पंपों पर देखने को मिल रहें है,

इससे यह निर्णय किया गया। देश में कोरोना वायरस के कारण 21 दिनों तक लॉकडाउन किया गया है। इसके बाद कोरोना वायरस के बारे में लोगों में जागृति का अभाव दिख रहा हैं। वाहन चालक पेट्रोल भराने के लिए जाते समय भी मास्क नहीं पहनते। इसलिए टू व्हीलर फोर व्हीलर का चालक और उसके साथ बैठने वालों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया हैं। पेट्रोल पंप के प्रवेश द्वार पर ही इस आशय की सूचना लगा दी गई है। Gujarat: 6 नए केस आए सामने, कुल 53 हुए मामले, ऐप से रखी जाएगी नजर यह भी पढ़ें इस बारे में रविवार पहला दिवस था।

इसलिए वाहन चालकों को इसके लिए समझाया जा रहा था। वहीं आज इस पर सख्ती से अमल कर दिया गया हैं। मास्क बिना पेट्रोल-डीजल के लिए आनेवाले वाहनचालकों को प्रवेश द्वार से ही लौटाया जा रहा हैं। वहीं कई पेट्रोल पंप संचालकों ने मास्क का निःशुल्क वितरण भी किया हैं। पेट्रोल पंप पर आनेवाले ग्राहकों का हाथ भी सेनिटाइजर से साफ करवाया जा रहा हैं। अहमदाबाद में लॉकडाउन के मद्देनजर सोसायटीज के चैयरमैन और सेक्रेटरी ने भी पास जारी किए हैं। इनके हस्ताक्षर वाले पास बाहर जाने वाले सदस्यों को दिया जायेगा। वापस आने पर सोसायटी के सदस्य को वह पास ऑफिस में ही जमा करवाना पड़ेगा।

यह व्यवस्था केवल सोसायटी के सदस्यों के लिए ही की गई हैं। हालात की मांग : सस्‍पेंड पुलिसकर्मियों को नौकरी पर बुलाएंगे, यहां फिर बढ़े कोरोना संक्रमित यह भी पढ़ें इससे पुलिस को जानकारी मिलेगी कि व्यक्ति कहां जा रहा है, क्यों जा रहा हैं। कब तक वापस आयेगा। इस दौरान Swiggi और Zomato को भी फूड डिलीवरी की छूट दी गई हैं। गुंमास्ता धारा का अमल करने वाले रेस्टोरेंट के लिए ही यह सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके लिए डिलीवरी बॉय को भी पास दिया जाएगा। उन्हें विविध नियमों का पालन करना होगा।