कांग्रेस को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दो हफ्ते में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस…

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कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुनील गौर ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को दो सप्ताह के अंदर हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।कांग्रेस को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दो हफ्ते में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस...बता दें कि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की वह अपील खारिज कर दी जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के आईटीओ स्थित परिसर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सुनील गौर ने कहा कि एजेएल को दो सप्ताह के अंदर आईटीओ स्थित परिसर को खाली करना होगा।

इसके बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना) कानून 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत ने यह आदेश एजेएल की अपील पर दिया। इस अपील में 56 साल पुरानी उसकी लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। कांग्रेस को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा दो हफ्ते में खाली करना होगा हेराल्ड हाउस... के लिए इमेज परिणामआदेश में केंद्र और भूमि एवं विकास कार्यालय ने कहा है कि पिछले कम से कम दस साल से परिसरों में कोई भी प्रेस नहीं चल रहा है और इसका उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है जो लीज के नियम का उल्लंघन है।