कहीं आपका भी इस बैंक में खाता तो नहीं है, RBI ने छह महीने के लिए Money Transfer-Withdraw के लिए लगा दी है रोक
मुबंई- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र के शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर कार्रवाई करते हुए बैंक पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं. अब शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के कस्टमर्स आगामी छह महीनों तक बैंक से पैसे नहीं निकाल पाएंगें और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई लोन भी नहीं मिल सकेगा. साथ ही वे अपनी मेहनत से जमा की हुई राशि को भी बैंक से नहीं निकाल सकेंगें. इस खबर से इस सहकारी बैंक के हजारों जमाकर्ताओं पर मानों कोई बड़ा पहाड़ सा टूट गया है.
क्यों लगाता है RBI ऐसे प्रतिबंध?
जब कोई बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को संभाल नहीं पाता, तब आरबीआई उसकी सभी ट्रांजेक्शन पर नजर रखना शुरु कर देता है. ऐसा ही कुछ शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक के साथ हुआ है. अब आरबीआई की मंजूरी के बिना ये बैंक कोई लोन या अग्रिम अनुदान या नवीनीकरण नहीं कर सकेगा. साथ ही कोई निवेश भी नहीं कर पाएगा.
ऐसी स्थिति में ग्राहक क्या कर सकते हैं?
ऐसी स्थिति में बैंक के ग्राहकों के लिए काफी मुश्किल समय होता है. अगर ऐसी स्थिति में कोई बैंक चला जाए तो डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) अधिनियम के अनुसार, बैंक के हर डिपॉजिटर के पास 5 लाख रुपये तक का जमा बीमा कवर होता है, जिसमें उस विशेष बैंक में उनके खातों में मूलधन और ब्याज राशि शामिल होती है. बीमा कवर राशि एक साथ ली गई सभी जमाओं पर लागू होती है, चाहे वह कोई भी अकाउंट हो.
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Yes Bank, PMC Bank पर भी लग चुके हैं ऐसे प्रतिबंध
आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब आरबीआई ने किसी बैंक पर इतना बड़ा प्रतिबंध लगाया हो, इससे पहले आरबीआई ने पीएमसी बैंक और यस बैंक में विड्रॉल पर समान प्रतिबंध लगाया था.