पैन कार्ड पर अब पिता का नाम अनिवार्य नहीं

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आयकर विभाग ने स्थाई खाता संख्या (पैन) कार्ड बनवाने के लिए अब आपको अपने पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी है। नोटिफिकेशन में पैन कार्ड बनवाने के नियमों में बदलाव करते हुए नऐ नियम की जानकारी दी गई है। पैन कार्ड पर अब पिता का नाम अनिवार्य नहींनऐ नियमों के अंतरगत आवेदन में आवेदक के पिता-माता के अलग होने की स्थिति में पिता का नाम देने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब आवेदक के माता के सिंगल पैरेंट होने की स्थिति में पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय उन्हें पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा। आयकर विभाग ने एक अधिसूचना के जरिये यह बात कही है।
आयकर विभाग ने बताया कि, अब किसी भी आवेदक के माता-पिता अगर साथ नहीं रहते या दोनों के बीत तलाक हो चुका है तो ऐसी स्थिती में आवेदक को आवेदन फार्म में पिता का नाम देना अनिवार्य नहीं होगा वह पिता के स्थान पर अपनी मां का नाम लिख सकता है। बता दें कि अभी तक आयकर विभाग के नियमों के तहत सिर्फ पिता का नाम ही लिखने का प्रावधान था।पैन कार्ड पर अब पिता का नाम अनिवार्य नहींबता दें कि यह नया नियम अभी लागू नहीं हुआ है इसे पांच दिसंबर से लागू किया जाएगा। इस नियम परिवर्तन से विभाग ने लाखों आवेदन कर्ताओं का रास्ता साफ कर दिया है और उनके पैनकार्ड बनवाने का रास्ता भी साफ हो गया है। ऐसे में वह व्यक्ति पैन कार्ड पर सिर्फ मां का ही नाम चाहता है, अलग हो चुके पिता का नहीं।
साथ ही आयकर विभाग ने लेन देन के नियमों और निवासी इकाइयों के नियमों में भी बदलाव किया है। अब से एक वित्त वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन करने वाली इकाइयों के लिए भी पैनकार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा निवासी इकाइयों के लिए उस स्थिति में भी पैन लेना होगा जबकि कुल बिक्री-कारोबार-सकल प्राप्तियां एक वित्त वर्ष में पांच लाख रुपये से अधिक नहीं हों। इन नियमों का उलंघन ना हो इसलिए आयकर विभाग कड़ी नजर रखेगा।