
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ खाताधारकों को बड़ी राहत देते हुए एडवांस क्लेम की राशि को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को बताया कि EPFO ने ऑटो क्लेम (EPFO auto‑claim limit increase) की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी है। इसका मतलब है कि 7.4 करोड़ से अधिक ग्राहक अब बिना किसी और हस्तक्षेप के शिक्षा, बीमारी, विवाह और आवास के लिए 5 लाख रुपये तक रुपये ऑटो क्लेम के माध्यम से निकाल सकते हैं।
मनसुख मंडाविया ने कहा, “वर्तमान में ऑटो दावों की प्रक्रिया की तरह इस तरह के दावों का निपटान तीन दिनों के भीतर हो जाएगा। यह निर्णय श्रमिकों को निर्बाध और समय पर सहायता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।”