17.6 C
New York
Saturday, January 31, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Home news हरियाणा निजी कंपनियों में 75% स्थानीय आरक्षण का रास्ता साफ !

हरियाणा निजी कंपनियों में 75% स्थानीय आरक्षण का रास्ता साफ !

1

हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% फीसदी स्थानीय आरक्षण के कानून पर सुप्रीम कोर्ट  ने मनोहर खट्टर सरकार को राहत दी है। हरियाणा सरकार का प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के लोगों के लिए 75% स्थानीय आरक्षण का रास्ता साफ होता दिख रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट के प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के लोगों के लिए 75% स्थानीय आरक्षण वाले विधेयक पर रोक लगाने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट से 4 हफ्तों में फैसला लेने का निर्देश दिया है।हरियाणा सरकार के 75% स्थानीय आरक्षण के विधेयक पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी जिसके बाद मनोहर लाल सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

हरियाणा सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में सालिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए थे। हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा क्योंकी अदालत ने विधेयक पर रोक लगाने के पर्याप्त कारण नहीं दिए हैं इसलिए पीठ अदालत से अनुरोध करती है की इस मामले में जल्द फैसला लें साथ ही राज्य सरकार नियोक्ताओं व याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध कोई ठोस कदम नहीं उठाएगी। हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने हरियाणा के निवासियों के लिए लाए गए विधेयक पर तीन फरवरी को रोक लगा दी थी।