नई दिल्ली- इस दीपावली पर आप दिन में पटाखे नहीं जला पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज (मंगलवार को) एक याचिका पर सुनवाई करते हुए देशभर में पटाखों की बिक्री की अनुमति दे दी, पर कोर्ट ने बिक्री की अनुमति के साथ पटाखों के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं जिन्हें ना मानने पर दंड का प्रावधान भी है। कोर्ट ने पटाखा बिक्री को लेकर केंद्र सरकार के सामने पांच शर्तें रखी हैं। आप भी सुप्रीम कोर्ट की ये शर्तें जान लीजिए।
सुप्रीम कोर्ट की शर्तों के अनुसार देशभर में पटाखे जलाने का समय रात 8 बजे से 10 बजे तक होगा। साथ ही कोर्ट ने ऑनलाइन पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। आप भी पटाखे केवल लाइसेंस धारक दुकानों से ही खरीदें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पटाखा बनाने की सभी फैक्ट्रियों की जांच कराने के भी निर्देश दिए हैं। प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि पटाखों में किसी भी हानिकारक केमिकल का इस्तेमाल ना हो।
कोर्ट ने दीपावली के अलावा क्रिसमस और नए साल के लिए भी पटाखे जलाने का समय निर्धारित किया है। नए साल पर आप रात 11:45 से 12:30 के बीच ही पटाखे जला सकते हैं। साथ ही इस दीपावली पर तेज आवाज वाले पटाखों पर भी प्रतिबंध होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को इन नियमों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।