चुनाव आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। देश के सांसद और विधायक नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 18 जुलाई को मतदान करेंगे जबकि वोटों की गणना 21 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को ही इस चुनाव का नतीजा भी आ जाएगा और देश के नए राष्ट्रपति का नाम भी सामने आ जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, अगले राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले होना चाहिए। 2017 में, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 17 जुलाई को हुआ था और परिणाम 20 जुलाई को घोषित किया गया था।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए आयोग अपनी ओर से कलम देगा। यदि कोई चुनाव आयोग द्वारा दी गई कलम के अलावा किसी और कलम का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक, यानी कि कुल 4809 मतदाता वोट देंगे। इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी और 18 जुलाई को वोटिंग होगी। 21 जुलाई को मतगणना संपन्न होने के साथ ही देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा।