मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार में ये बड़ा फैसला लिया गया हैं कि अब सरकारी कर्मचारी आरएसएस (RSS) के कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। आपको बता दें कि 1967 और 1980 में जारी किए दो आदेशों को राज्य सरकार ने सोमवार को वापस ले लिया है। इन आदेशों के तहत सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में भाग लेने पर रोक लगाई गई थी।
सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी कर बताया कि ‘हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, (2016) के प्रभाव में आने के साथ, तारीख (2-4-1980)और तारीख (11-1-1967 )के सरकारी निर्देश को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाता है, क्योंकि ये आदेश अब प्रासंगिक नहीं हैं।’ हरियाणा सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए नया आदेश जारी किया ,आदेश में कहा गया है कि हमने हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम, 2016 के नियम नौ और 10 में नए आदेश दिए हैं।
बता दें कि हरियाणा सरकार के इस फैसले के बाद अब सरकारी कर्मचारी संघ के कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं। हालांकि सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी की जाएगी। विभाग की ओर से जारी पत्र के नियम नौ के मुताबिक, ‘कोई भी सरकारी कर्मचारी राजनीति में भाग लेने वाले किसी भी राजनीतिक दल या किसी संगठन का सदस्य नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लेगा। इसके साथ ही राजनीतिक दलों द्वारा चलाई जा रही सहायता जैसी गतिविधियों में भी शामिल नहीं होगा।’
आदेश में कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को किसी भी आंदोलन या गतिविधि में भाग लेने या सदस्यता लेने या किसी अन्य तरीके से सहायता करने से रोकने का प्रयास करे। यदि वो ऐसा करने में असमर्थ है तो इस बात को लेकर सरकार के पास रिपोर्ट करेगा।
इसके अलावा नियम 10 में कहा गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे संघ में शामिल नहीं होगा या उसका सदस्य नहीं रहेगा, जिसके उद्देश्य या गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता या सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के हित के प्रतिकूल हों।