कोरोना वायरस महामारी से उपजी स्थिति को देखते हुए सांसदों के वेतन को 30 प्रतिशत कम करने के उद्देश्य से एक कानून में संशोधन के लिए मंगलवार को एक अध्यादेश जारी किया गया। संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन (संशोधन) अध्यादेश 2020 तत्काल प्रभाव से लागू हो गया।
यह अध्यादेश संसद सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं पेंशन अधिनियम 1954 में एक नई उप धारा जोड़ता है जो तनख्वाह को कम करने से संबंधित है। नये प्रावधान के अनुसार कोरोना वायरस से उपजी मांगों को पूरा करने के लिए सांसदों का वेतन एक साल के लिए 30 फीसदी कम किया जाता है जो एक अप्रैल 2020 से प्रभावी है।