अब UPI Transaction पर नहीं लगेगा GST

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2000 रुपये से अधिक के UPI लेनदेन पर GST लगाए जाने की खबरें पूरी तरह ग़लत हैं। इसका स्पष्टिकरण वित्त मंत्रालय की ओर से CBIC (केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड) ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर दी है।

UPI पर केवल मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) पर ही GST लगाया जाता है, लेकिन जनवरी 2020 से P2M (व्यक्ति से व्यापारी) UPI लेनदेन पर MDR हटाया जा चुका है, इसलिए इन पर कोई GST लागू नहीं है। UPI टांजैक्शन bank to bank होता है इसलिए सामान्य तौर पर इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता। सरकार UPI को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं चला रही है।