महाराष्ट्र की एक अदालत ने नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस.जी.वेदपाठक ने सोमवार को संजय रंगनाथ हावरे (26) को दोषी ठहराया और उम्रकैद की सजा सुनाई। सरकारी सहायक अधिवक्ता वर्षा मुकीम ने बताया कि हावरे पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, हावरे ने जुलाई 2015 में 17 वर्षीय लड़की का दो बार बलात्कार किया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने हावरे को गिरफ्तार कर पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की संबद्ध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था