17.6 C
New York
Saturday, January 17, 2026
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img
Home news आईएनएक्स मीडिया मामला : सीबीआई को आरोपपत्र से कुछ दस्तावेज चिदंबरम, कार्ति...

आईएनएक्स मीडिया मामला : सीबीआई को आरोपपत्र से कुछ दस्तावेज चिदंबरम, कार्ति को सौंपने के निर्देश

3

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को सीबीआई को निर्देश दिया कि आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में आरोपपत्र के साथ दाखिल दस्तावेजों में से कुछ दस्तावेज वह पी. चिदंबरम और उनके पुत्र कार्ति चिदंबरम को मुहैया कराये। विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई को यह निर्देश दिया। यह निर्देश तब आया जब चिदंबरम और उनके पुत्र ने अदालत को बताया कि आरोपपत्र के साथ दाखिल विभिन्न दस्तावेज उन्हें नहीं मिले हैं।

इस मामले की सुनवाई के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम और उनके पुत्र अदालत में उपस्थित थे। बहरहाल, अदालत ने नीति आयोग की पूर्व सीईओ सिंधुश्री खुल्लर, चिदंबरम के पूर्व ओएसडी प्रदीप कुमार बग्गा और एफआईपीबी के पूर्व निदेशक प्रबोध सक्सेना की जमानत याचिकाओं पर आदेश कल तक के लिए सुरक्षित रख लिया । मामले में पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम और उनके पुत्र को पहले ही जमानत मिल चुकी है ।

अदालत ने लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी राशि के ही मुचलके पर अन्य आरोपियों को अंतरिम जमानत प्रदान की थी। सीबीआई ने जमानत याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा कि अगर उन्हें राहत दी गयी तो वे सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं और न्याय से भाग सकते हैं । आरोपियों की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा और वकील विकास कुमार पाठक ने उनकी जमानत मांगते हुए मंगलवार को कहा कि सीबीआई ने मामले की जांच करते हुए आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं की।