हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज अध्यादेश, 2024 को दी मंजूरी

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हरियाणा में मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 60 वर्ष से अधिक आयु के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों के लिए पेंशन योजना में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई।

इन संशोधनों में लाभार्थी मीडियाकर्मी के खिलाफ कभी भी कोई आपराधिक मामले दर्ज होने की स्थिति में पेंशन बंद करने के नियम को हटा दिया गया है। इसी प्रकार, मीडियाकर्मी का आचरण पत्रकारिता के निर्धारित सिद्धांतों नैतिकता के विरूद्ध पाये जाने पर उनकी पेंशन बंद करने के नियम को भी खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा, परिवार पहचान पत्र के अनुसार प्रति परिवार केवल एक सदस्य ही मासिक पेंशन के लिए पात्र होगा, अब इस नियम को भी हटा दिया गया है।

वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा दैनिक, सायं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, रेडियो स्टेशनों, समाचार चैनलों के मान्यता प्राप्त मीडियाकर्मियों को 15,000 रुपये की मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने हरियाणा पंचायती राज अध्यादेश, 2024 को दी मंजूरी

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के व्यक्तियों को आनुपातिक आरक्षण देने के उद्देश्य से सरकार ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9, 59 और 120 में संशोधन करने का निर्णय किया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन करने के लिए हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2024 लाने का निर्णय लिया है।

इस प्रगतिशील परिवर्तन से पिछड़े वर्ग (बी) के वंचित व्यक्तियों के सशक्तिकरण और उत्थान में सहायता मिलेगी। चूंकि अभी हरियाणा विधानसभा का सत्र नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दी है।

इससे पंच, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्यों के निर्वाचित पदों के लिए पिछड़े वर्ग (बी) के सदस्यों के लिए सीटों का आरक्षित किया जा सकेगा।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक हुई जिसमें हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 10 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की।

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, नगर पालिकाओं में चुनाव लड़ने के लिए पिछड़ा वर्ग ‘बी’ हेतु सीटों के आरक्षण के संबंध में प्रावधान अधिनियम, 1994 की धारा 6 और 11 तथा अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किए जाने हैं।

इसके अलावा, पिछड़ा वर्ग ‘बी’ के लिए आरक्षित किए जाने वाले वार्डों में महिलाओं के लिए कम से कम एक तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान भी अधिनियम, 1994 की धारा 11 और अधिनियम, 1973 की धारा 10 में किया जाना है, जो इन धाराओं के तहत पिछड़ा वर्ग ‘ए’ के लिए आरक्षित वार्डों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के लिए किए गए प्रावधान के समान है।