भाभी की हत्या के मामले में कोर्ट ने देवर को उम्रकैद की सजा व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश चंद शर्मा ने बताया कि लोनी में रहने वाले शमील की चाची शकीला उसे और उसकी पत्नी नसरीन को अपने बेटे राशिद से ज्यादा चाहती थी।
इसको लेकर राशिद शमीम व उसकी पत्नी से रंजिश मानने लगा। राशिद ने 13 अप्रैल 2013 को शमीम की पत्नी नसरीन की छाती पर छूरी से वार कर दिया और फरार हो गया। नसरीन को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इसके बाद शमीम ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराते हुए राशिद को नामजद कराया। पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर राशिद को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। सोमवार को मामले की अंतिम सुनवाई जिला जज दिनेश शर्मा की अदालत में हुई। कोर्ट ने सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर राशिद को हत्या करने का दोषी पाया। उसे उम्रकैद व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।