बलात्कार के जुर्म में उम्रकैद की सजा काट रहे भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की विधानसभा सदस्यता औपचारिक रूप से समाप्त कर दी गयी है। विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने मंगलवार को बताया कि सेंगर को दिल्ली की एक अदालत ने बलात्कार के मामले में 20 दिसम्बर 2019 को सजा सुनायी थी। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा 10 जुलाई 2013 को दिये गये आदेश को नजीर मानते हुए सेंगर की सदस्यता उन्हें सजा सुनाये जाने के दिन से ही समाप्त मानी जाएगी।
दुबे द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, उन्नाव की बांगरमऊ सीट से विधायक रहे सेंगर की सीट 20 दिसम्बर 2019 से रिक्त हो गयी है। मालूम हो कि वर्ष 2017 में उन्नाव जिले की रहने वाली एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के जुर्म में दिल्ली की एक अदालत ने 20 दिसम्बर 2019 को सेंगर को ताउम्र कैद और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी थी। यह फैसला आने से पहले ही सेंगर को भाजपा से निकाल दिया गया था।