
जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में बड़े बदलाव किए गए हैं। हानिकारक वस्तुओं को छोड़कर अधिकतर उत्पादों को 5% और 18% की दर में लाया गया है, जबकि कई आवश्यक वस्तुओं पर कर को शून्य करने का फैसला लिया गया है। ये बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे। हालांकि, एलपीजी सिलेंडरों पर जीएसटी में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के सिलेंडरों पर पहले जैसी ही दरें लागू रहेंगी।
घरेलू और कॉमर्शियल सिलेंडरों पर अलग-अलग जीएसटी
घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी और गैर-सब्सिडी दोनों तरह के सिलेंडरों पर 5% जीएसटी लगता है। वहीं होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट, फूड ट्रक, मेस किचन और इंडस्ट्रियल हीटिंग जैसे कॉमर्शियल उपयोग पर 18% जीएसटी देना पड़ता है।
जीएसटी सुधारों के बावजूद एलपीजी सिलेंडरों पर दरें न बदलने से आम जनता और व्यापारियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी। हालांकि अन्य उत्पादों पर कर कटौती से रोजमर्रा की कुछ जरूरतें सस्ती हो सकती हैं।