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वित्त मंत्रालय ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिये साझा आवेदन फार्म अधिसूचित किया

वित्त मंत्रालय ने विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के पंजीकरण के लिये साझा आवेदन फार्म अधिसूचित कर दिया है। परिचालन लचीलापन तथा भारतीय पूंजी बाजार में पहुंच को आसान बनाने के तहत यह कदम उठाया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पिछले सप्ताह विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के पंजीकरण, स्थायी खाता संख्या (पैन) जारी करने तथा बैंक तथा डिमैट खाते खालने के लिये अपने ग्राहक को जानो (केवाईसी) के लिये साझा आवेदन फार्म (सीएएफ) पेश किया था।

आर्थिक मामलों के सचिव अतनु चक्रवर्ती ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘वित्त मंत्रालय ने संशोधित साझा आवेदन फार्म अधिसूचित कर दिया है। यह एफपीआई के लिये सेबी के पास पंजीकरण, पैन आबंटन तथा बैंक और डिमैट खाते खोलने को लेकर एकल खिड़की व्यवस्था के रूप में काम करेगा।’’ उन्होंने कहा कि इससे इन कार्यों में लगने वाले समय में उल्लेखनीय कमी आएगी, परिचालन दक्षता बेहतर होगी और भारतीय पूंजी बाजार तक पहुंच आसान होगी।

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