कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट के जज सुनील गौर ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को दो सप्ताह के अंदर हेराल्ड हाउस खाली करना होगा। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आदेश का पालन नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इसके बाद सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों को बेदखल करना) कानून 1971 के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। अदालत ने यह आदेश एजेएल की अपील पर दिया। इस अपील में 56 साल पुरानी उसकी लीज समाप्त करने के केंद्र सरकार के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई थी।