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10 प्रतिशत आरक्षण के खिलाफ केंद्र को, मद्रास हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

क्रेंद सरकार के सामान्य वर्ग के गरीबों को दिये गए 10 प्रतिशत आरक्षण के विरोध में मद्रास हाईकोर्ट ने डीएमके की अपील पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है, और केंद्र सरकार को 18 फरवरी तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

दरअसल केंद्र सरकार के आरक्षण के फैसले के खिलाफ डीएमके के आयोजन सचिव आरएस भारती ने मद्रास कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। विदित हो कि डीएमके सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोट किया था। उनकी मांग थी कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। साथ ही पार्टी का कहना था कि कोटा सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए न कि आर्थिक स्थिति पर।

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