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दूरसंचार विभाग का आदेश दूरसंचार मंत्री, सचिव की सहमति के बिना जारी हुआ था: सूत्र

दूरसंचार विभाग का सांविधिक बकाये के भुगतान में चूक करने वाली कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दूरसंचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद और सचिव की सहमति के बिना जारी किया गया था। सूत्रों ने शुक्रवार को यह कहा।उसने कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है और जो भी दोषी पाये जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है।

मामले से जुड़े एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि दूरसंचार विभाग ने 23 जनवरी का जो आदेश दिया था, वह दूरसंचार मंत्री और दूरसंचार सचिव की मंजूरी के बिना दिया गया। इससे पहले, दूरसंचार विभाग ने वैधानिक बकाया समय पर नहीं लौटाने को लेकर दूरसंचार कंपनियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने को लेकर जारी आदेश वापस ले लिया।

साथ ही उच्चतम न्यायालय के अक्टूबर में दिये गये निर्णय के अनुपालन को लेकर तत्काल जरूरी कार्रवाई करने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने आदेश के अनुपालन नहीं होने को लेकर कड़ा रुख अपनाया जिसके बाद विभाग ने यह कदम उठाया।

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