दक्षिणी नगर निगम जहां इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर क्षेत्र में मांस बेचने पर रोक लगाने के लिए नई पॉलिसी ला रहा है, वहीं पॉलिसी लागू हो जाने से रिहायशी कॉलोनियों में भी मीट शॉप खोलना काफी मुश्किल हो जाएगा। बगैर लाइसेंस के दक्षिणी नगर निगम के क्षेत्र में एक भी मीट की शॉप नहीं चलेगी।
स्थायी समिति अध्यक्ष शिखा राय के अनुसार रिहायशी कॉलोनियों में लोग मीट शॉप तो खोल लेते हैं। लेकिन किसी के भी पास उस गंदगी को प्रोसेस करने के लिए कोई सुविधा नहीं होती। वेस्ट को वे नालों में बहा देते हैं। इसलिए ऐसे कॉलोनियों में केवल फ्रिज्ड मीट ही बेचने का लाइसेंस लोगों को दिया जाएगा।
व्यवसायिक एरिया में कच्चा मांस बेचने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इसके लिए लाइसेंस लेने वालों को छोटा प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाना होगा। एयर पोर्ट के 10 किमी के दायरे में स्थित किसी भी एरिया में मीट बेचने पर रोक रहेगी।