धर्मपुरी श्रीनिवास के राज्यसभा में सवाल पूछने पर सरकार ने कहा- ‘‘भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर नहीं है प्रतिबंध’’

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हाल ही में भारत में डिजिटल करेंसी क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध होने की बात सामने आई थी और 2019 के ड्राफ्ट के प्रस्ताव के मुताबिक कहा गया था कि देश में क्रिप्टोकरेंसी की खरीद-बिक्री करने वालों को 10 साल की जेल की सजा मिलेगी ।
लेकिन तेलंगाना के सांसद ‘‘धर्मपुरी श्रीनिवास’’ के राज्यसभा में लिखित रूप में सवाल पूछने पर कि क्या सरकार ने आधिकारिक तौर पर क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है? इस पर सरकार ने स्पष्ट रुप से कह दिया है कि भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध नहीं है।
साथ ही उनके पूछने पर कि क्या सरकार ने देश में क्रिप्टोक्यूरेंसी की व्यापकता के बारे में ध्यान दिया है और क्या बाजार में क्रिप्टोक्यूरेंसी इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है। सांसद के इस सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ‘‘अनुराग ठाकुर’’ ने भी यही जवाब दिया कि क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध नहीं है। उनका आगे कहना है कि ‘‘वर्तमान में, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित मामले के लिए देश में अलग से कोई कानून नहीं है’’।
उन्होंने कहा कि ‘‘इस संबंध में कार्रवाई आरबीआई, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के मौजूदा कानून के तहत होगी और भारत सरकार ने क्रिप्टोकरेंसी पर प्रतिबंध नहीं लगाया है’’, ‘‘क्रिप्टोकरेंसी के मामले में पुलिस आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई करती है और क्रिप्टोकरंसी से जुड़े जोखिमों और खतरों के मद्देनजर, सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समय-समय पर जनता के हित में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं’’।