उच्च न्यायालय ने जामिया के घायल छात्र की मुआवजा याचिका पर सरकार, पुलिस से जवाब मांगा

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पिछले साल 15 दिसंबर को सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई में घायल हुए जामिया मिल्लिया इस्लामिया के एक छात्र की मुआवजा याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को केंद्र और दिल्ली की आप सरकार से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने केंद्रीय गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया तथा याचिका पर उनसे जवाब मांगा। याचिका में पुलिस द्वारा किए गए कथित अपराध को लेकर प्राथमिकी दर्ज किए जाने का भी आग्रह किया गया है।

अदालत मामले में अब अगली सुनवाई 20 मई को करेगी। याचिका में मोहम्मद मुस्तफा ने अपने को पहुंचे शारीरिक और मानसिक नुकसान को लेकर एक करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है। छात्र ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि चिकित्सा उपचार पर पहले ही खर्च हो चुके उसके पैसे का भी भुगतान किया जाना चाहिए।

गत 17 फरवरी को इसी तरह की एक और याचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई थी जिसपर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगा था।यह याचिका शयान मुजीब ने दायर की थी। इससे पूर्व, छात्र मिन्हाजुद्दीन ने भी इस तरह की याचिका दायर कर घटना की जांच तथा अपने को पहुंची चोटों के लिए मुआवजे की मांग की थी।